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10 जनवरी से रेलयात्रा नहीं कर पायेंगे, अगर नहीं ली है कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज

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देश में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर भारतीय रेल ने बड़ा फैसला किया है, जिसे जल्दी ही पूरे देश में लागू किया जा सकता है. दक्षिण रेलवे ने यह फैसला किया है कि 10 जनवरी से केवल उन्हीं यात्रियों को चेन्नई रीजन में यात्रा की अनुमति होगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है.

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है या फिर वैक्सीन की केवल एक डोज ली है वे 10 जनवरी से चेन्नई रीजन में रेलयात्रा नहीं कर पायेंगे. दक्षिण रेलवे ने शनिवार को यह गाइडलाइन जारी की है.

गौरतलब है कि तमिलनाडु में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं जिसे देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने 6 जनवरी से कई प्रतिबंध लगाये हैं, जिसके बाद उपनगरीय ट्रेन सेवाएं 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चल रही हैं. अब उपनगरीय ट्रेनों में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले यात्रियों को ही यात्रा कीअनुमति होगी.

दक्षिण रेलवे के डीआरएम ने एक प्रेस विज्ञप्ति को ट्‌वीट किया है जिसमें इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है. प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 10 जनवरी को सुबह 4 बजे से 31 जनवरी तक, केवल कोविड -19 टीकाकरण का प्रमाण पत्र रखने वाले यात्रियों को ही उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति होगी. निर्देश में कहा गया है कि यात्रियों को वैध पहचान प्रमाण के साथ काउंटर पर टिकट लेते वक्त अपने टीकाकरण का सर्टिफिकेट देना होगा.

दक्षिण रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन करें और मास्क पहनने. स्टेशन पर नियमित अंतराल के बाद हाथ धोएं और ट्रेन में चढ़ने से पहले भी हाथ को धोएं. नियमों का उल्लंघन करने वालों को 500 रुपये का जुर्माना देना होगा, यह चेतावनी जारी कर दी गयी है.

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